जेब से 19 फीसदी TDS कटा तो समझ में आई बात, आप अभी से निपटा लें ये जरूरी काम
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26-04-2024 02:23 PM
मुंबई: जाने-अनजाने में अभी तक अगर आपने PAN को Aadhaar से नहीं जोड़ा है, तो एक मौका है कि 31 मई से पहले यह कर लें। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उनका सोर्स पर टैक्स डिडक्शन (TDS) रेट सामान्य से दोगुना होगा। हालांकि अब इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को राहत देने की बात कही है जो 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करवा देंगे। विभाग ने कहा है कि अगर 31 मई तक पैन कार्ड से आधार लिंक होता है तो TDS की कम कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन कार्ड आधार नंबर के साथ लिंक नहीं है तो दोगुनी रेट के साथ TDS कटौती की जाएगी। लेकिन टैक्सपयर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिलीं कि उन्हें पता ही नहीं था कि पैन-आधार लिंक नहीं करने से उन्हें इतना नुकसान हो सकता है। कई प्रॉपर्टी खरीदारों को अपनी जेब से 19% टीडीएस का भुगतान करना पड़ा। कई बिजनेसमैन को भी हाई रेट पर TDS कटाना पड़ा।
पेनल्टी लगी तो लगाई गुहार
टैक्स एक्सपर्ट ओस्तवाल ने बताया कि जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया था, उन लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए थे। उन लोगों का हाउस रेंट भी बढ़ गया और टीडीएस भी डबल होकर 19-20 पर्सेंट तक हो गया है। जब लोगों पर विभाग की तरफ से पेनल्टी लगाया गया और नोटिस जारी हुए तब बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार से याचिका दायर की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुईं जिसमें किसी ने 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की कोई संपत्ति खरीदी, लेकिन विक्रेता को भुगतान करने से पहले उन्होंने विक्रेता के पैन की स्थिति की जांच नहीं की और उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। निष्क्रिय पैन से TDS की दरें बढ़ जाती हैं।