
भोपाल। राजधानी में आतिशबाजी विक्रेता अब सुतली बम दुकान में नहीं रख सकेंगे। वहीं चीनी पटाखे भी नहीं बेच सकेंगे। कारोबारी दुकान के बाहर पटाखे रखने से लेकर उन्हें चला भी नहीं सकेंगे। दुकान में खाली खोखे और बारदाना रखने पर भी रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को चीनी पटाखे नहीं बेचने संबंधी निर्देशों की सूचना दुकान के बाहर चस्पा करनी होगी। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट में थोक आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह विस्फोटक अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रविधानों का पालन करें। सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर लें। कलेक्टर ने निगम, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द स्थायी और अस्थायी दुकानों का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं।