आज अक्षय तृतीय है। इस दिन बाल विवाह होने की संभावना भी रहती है। इसलिए भोपाल में 30 टीमें मैदान में शुक्रवार को मैदान में रहेंगी, जो विवाह सम्मेलनों के अलावा मैरिज गार्डन, धर्मशालाओं में जाएगी।
प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैंड संचालक, घोड़ी, ट्रांसपोर्ट संचालकों से कहा गया है कि वे आयु संबंधी प्रमाण-पत्र देखने के बाद ही अपनी सेवाएं दें, वरना वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगे।
भोपाल में कहीं बाल विवाह हो तो इन्हें दे सूचना
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को मोबाइल नंबर- 9425047133 पर जानकारी दे सकते हैं।
- एकीकृत बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा को मोबाइल नंबर- 9685705091 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना बरखेड़ी को मोबाइल नंबर- 9425028930 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना जेपी नगर को मोबाइल नंबर-9425462585 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना चांदबड़ को मोबाइल नंबर- 9425830101 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना मोतिया पार्क को मोबाइल नंबर-9425124018 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलार को मोबाइल नंबर- 9425372964 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना बाणगंगा को मोबाइल नंबर-8602261675 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा ग्रामीण को मोबाइल नंबर- 9977024784 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-1 को मोबाइल नंबर- 6260528588 पर
- एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया-2 को मोबाइल नंबर- 9329696721 पर
- डायल 100 पर भी शिकायत की जा सकती है।
- महिला बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल के 0755-3548531, चाइल्ड लाइन के 1098, महिला हेल्प लाइन नंबर-1091 और 181 पर भी सूचना दी जा सकती है।
बाल विवाह किया तो इतनी सजा
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिए 2 वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।