
भोपाल। पथ विक्रेता, रेहड़ी और ठेले वालों को व्यवसाय के लिए मदद देने के लिए मध्य प्रदेश में 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना' का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को बगैर ब्याज पर 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता हे। समय पर लोन भरने पर आगे इसकी राशि को बढ़ाया भी जा सकता है।
'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना' के तहत पथ विक्रेताओं को व्यवसाय में मदद के लिए शुरुआती तौर पर बगैर ब्याज के 10 हजार रुपये लोन दिया जाता है। समय पर लोन अदा करने पर पथ विक्रेता को 20 हजार रुपये का लोन दिया जा सकता है। इस लोन को भी समय पर चुकाने पर 30 हजार रुपये और इसे भी समय पर अदा करने पर 50 हजार रुपये का लोन भी पथ विक्रेता को उपलब्ध करवाया जाता है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत नगरीय निकाय के कार्यालय पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदक मोबाइल के जरिए भी खुद का पंजीयन कर सकते हैं या किओस्क केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं