
भोपाल। जिले की एनआइए कोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख अबू फैजल को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा एनआइए कोर्ट के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 395 (डकैती के लिए), 397 (डकैती या डकैती के लिए घातक हथियार रखने) के तहत सुनाई है। 2013 में खंडवा जेल ब्रेक के बाद पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास, पुलिस की कार और रिवाल्वर छीनने सहित अन्य आरोपों में यह सजा सुनाई गई है।