खर्चों में कटौती के निर्देश के बीच फाइनेंस का आदेश:तीर्थ दर्शन, महाकाल परिसर विस्तार समेत 124 योजनाओं में बगैर अनुमति नहीं होगा भुगतान

Updated on 26-07-2024 12:20 PM

प्रदेश में खर्चों में कटौती और आय में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देश का असर विभागों के कामकाज पर दिखेगा। वित्त विभाग ने खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए अब 47 विभागों की 124 योजनाओं और कार्यक्रमों में परमिशन का अड़ंगा लगा दिया है।

सरकार ने विभाग प्रमुखों से साफ कहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना इन योजनाओं में भुगतान नहीं किए जाएंगे। इन योजनाओं में कई ऐसी हैं जो सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। परमिशन के दायरे में आने वाली सरकार की प्रमुख योजनाओं में राम वन गमन पथ अंचल विकास योजना में राजस्व मद में होने वाले काम के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेना होगी। मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा और नए निर्माण के लिए भी परमिशन जरूरी की गई है।

डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, एदल सिंह कंसाना के विभाग की कई स्कीम इस परमिशन के दायरे में आ रही हैं। जो प्रमुख योजनाएं वित्त की परमिशन में फंस रही हैं, उनमें महाकाल परिसर विकास योजना, सड़कों की दशा सुधारने कायाकल्प अभियान, शहरों में अधोसंरचना निर्माण, नए मेडिकल और नर्सिंग कालेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, डेस्टिनेशन एमपी इन्वेस्टमेंट ड्राइव, एमपी शांति वाहन योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, डेस्टिनेशन मप्र एमपी ड्राइव, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति क्रियान्वयन, देवारण्य योजना, मुख्यमंत्री स्कूल शिक्षा स्कूटी योजना, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना, मुख्य जिला मार्गों और अन्य का नवीनीकरण व डामरीकरण समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।

विजयवर्गीय के विभाग की महाकाल परिसर विकास योजना, शहरी सड़कों के सुधार के लिए लेना होगी अनुमति

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विभाग से जुड़ी कई योजनाओं को भी वित्त विभाग से परमिशन के दायरे में रखा गया है। उनके विभाग नगरीय विकास और आवास की जो योजनाएं इस कैटेगरी में शामिल की गई हैं उनमें कायाकल्य अभियान, अमृत 2.0 जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान और एएंड ओई रिफार्म इंसेंटिव, एमपी अर्बन सेनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम, एमपी अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, एमपी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक), अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन, नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण, महाकाल परिसर विकास योजना शामिल हैं।

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के विभाग की बड़ी योजनाओं में भी परमिशन अनिवार्य

डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल के विभाग लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर भी वित्त का अड़ंगा रहेगा। फाइनेंस द्वारा जारी विभाग की योजनाओं में कोविड 19 उपचार और प्रबंधन, सिकलसेल, एमपी शांति वाहन सेवा योजना के लिए परमिशन जरूरी की गई है। साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, एनएचएम में एनयूएचएम और एनआरएचएम, स्वास्थ्य सेवाओं का अनुरक्षण कार्य, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन, आयुष्मान भारत नान एसईसीसी हितग्राही, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी फाइनेंस की अनुमति के बाद भुगतान हो सकेंगे। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग की मानसिक चिकित्सालय इंदौर और मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण, पीएमएसएसवाय परियोजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना का काम भी फाइनेंस की परमिशन के बाद ही होगा।

प्रहलाद पटेल के विभाग की संबल योजना, लाड़ली बहना आवास योजना को भी रखा दायरे में

मंत्री प्रहलाद पटेल के विभागों में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना और ग्रामीण विकास विभाग में महिला स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा कराने पर पेमेंट के पहले वित्त विभाग से अनुमोदन लेना जरूरी किया गया है। इसी तरह पटेल के विभाग में शामिल पंचायत विभाग में स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त अनुदान, त्रिस्तरीय पुरस्कार के लिए भी परमिशन लेना होगी।

उदय प्रताप के विभाग की स्कूटी योजना, विद्यालयों के उन्नयन को भी रखा परमिशन की सीमा में

मंत्री उदय प्रताप सिंह के स्कूल शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था और प्रयोगशाला के लिए, पीएम श्री, शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं के उन्नयन और मरम्मत कार्य, कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुगूंज, समरसता छात्रावास के लिए भी परमिशन के बाद काम कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कंसाना के विभाग की फसल बीमा राशि, फसल उपार्जन पर बोनस भी अनुमति बगैर नहीं दिए जा सकेंगे

किसान कल्याण और कृषि विकास ‌विभाग की समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भुगतान के लिए वित्त की अनुमति जरूरी होगी। साथ ही प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन प्रचार प्रसार योजना, खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान, कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन, कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, कृषक उत्पादन संगठनों एफपीओ का गठन और संवर्धन को भी इसमें रखा गया है। विभाग के मंत्री एदल सिंह कंसाना हैं।



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