बेटियां बनेंगी लखपति, इस योजना से एमपी सरकार दे रही पैसा, जानें आवेदन प्रक्रिया

Updated on 14-09-2024 11:33 AM
भोपाल: मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए एक खास योजना है, जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों को अलग-अलग समय पर कुल 1 लाख 43 हजार रुपये देती है। बेटी के 21 साल की होने पर उसे एक लाख रुपये अलग से दिए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इसके साथ ही कौन कौन इसके पात्र हैं।

एमपी सरकार ने साल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राज्य में लिंगानुपात में सुधार लाना और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत, बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और शादी तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए अभिभावक को बच्ची के जन्म के समय इस योजना का पंजीयन कराना होता है।

इस उम्र तक लखपति बन जाती हैं बेटियां


लाडली लक्ष्मी योजना से प्रदेश की बेटियां लखपति बन जाती है। इस योजना में पंजीकरण के बाद बेटियों को अलग-अलग किस्तों में कुल 1 लाख 43 हजार रुपये मिलते हैं। यह राशि उनकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश लेती है तो उसे 2 हजार रुपये मिलते हैं। नौवीं कक्षा में प्रवेश पर यह राशि बढ़कर 4 हजार रुपये हो जाती है। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 6-6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

एक बार में मिलेंगे 100000 रुपए


बारहवीं कक्षा के बाद अगर बेटी ग्रेजुएशन या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है, तो उसे 25 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाते हैं। योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर बेटी 21 साल की हो जाती है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे सरकार की ओर से एकमुश्त एक लाख रुपये दिए जाते हैं।


जानें क्या हैं शर्तें


लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। बेटी के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता-पिता की दो या उससे कम संतान होनी चाहिए। अगर दूसरा बच्चा हुआ है, तो परिवार नियोजन अपनाया गया हो। माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए। कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। जिन परिवारों में अधिकतम दो संतान हैं और माता या पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराया जा सकता है। अगर किसी महिला या पुरुष ने दूसरी शादी की है और उनके पहले से बच्चे हैं, तो दूसरी शादी के बाद जन्म लेने वाली बेटी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अनाथ और दत्तक बेटियों को भी इस योजना का लाभ


अनाथ और दत्तक बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। पहले प्रसव में अगर तीन बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। जेल में बंद महिला कैदियों से जन्मी बेटियों को भी योजना का लाभ मिल सकता है। दुष्कर्म पीड़िता से जन्मी बेटी को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन


लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप साइबर कैफे, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ बेटी का माता या पिता के साथ फोटो, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण कार्ड देना होगा। इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र, माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र या परिवार का राशन कार्ड देना होगा।

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