बच्चे के अपहरण और हत्या के दोषी महिला एवं उसके भाई को आजीवन कारावास

Updated on 23-06-2023 05:45 PM

 भोपाल ।. राजधानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित समरीन और फरजान दोष सिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है। एक अन्य आरोपित फरूखा को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया। चूंकि घटना दिनांक के समय फरजान 18 वर्ष की उम्र से पांच दिन छोटा था इस कारण उसके विरूद्ध पृथक से अभियोग पत्र प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाद में किशोर के संबंध में किशोर न्यायबोर्ड द्वारा उसका विचारण व्यस्क के रूप में किये जाने की आवश्यकता होने से प्रकरण बोर्ड द्वारा सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधाविजय सिंह ने पैरवी की ।

यह है मामला

दिसंबर 2021 को फरियादिया शाहिदा ने थाना जहांगीराबाद भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि उसका पुत्र फरदीन लापता है आसपास तलाश करने एवं रिश्तेनदरों के यहा तलाश करने पर कही नही मिल रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा जांचकी गई जिसमें फरदीन की लाश कल्याण नगर छोला मन्दिर क्षेत्र में मिलने पर थाना छोला मन्दिर द्वारा पंजीबद्ध किया गया।विवेचना के दौरान आरोपिया समरीन, फारूखा तथा फरजान के द्वारा मृतक फरदीन की हत्या झदा कालोनी जहांगीराबाद में अपने निवास पर करके मृतक का शव सफेद बोरी में रखकर आरोपिया समरीन के किराये के मकान कल्याण नगर छोला में ले जाकर शव को ठिकाने लगाने का पता चला। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण समरीन एवं फरूखा के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया तथा विधि विरूद्ध बालक फरजान के विरूद्ध पृथक से अभियोग पत्र प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विधि विरूद्ध किशोर के संबंध में किशोर न्यायबोर्ड द्वारा उसका विचारण व्यस्क के रूप में किये जाने की आवश्यकता होने से प्रकरण बोर्ड द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2022 को तीनों आरोपीगण पर भादवि की धारा 364, 302, 201, 120बी, 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियोजन साक्ष्य , तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्याायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया



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