
नबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने 3-3 वर्ष की सजा सुनाई है। जानकारी एडीओपी अनुप कुमार गुप्ता ने देते हुए बताया कि घटना 22 जून 2018 को दिन में पीड़िता अपने घर जा रही थी, तभी आरोपी हरिसिहं नारायण सिंह 28 साल निवासी थाना माकडोन जिला उज्जैन व भूपेन्द्र सिंह पिता श्याम सिंह 24 साल निवासी थाना आगर दोनों बाइक से पीड़िता के पास आए और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगे।
विरोध करने पर आरोपियों ने घटना की जानकारी किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और साथ जाकर थाने पर प्रकरण दर्ज कराया।
पुलिस ने मामला विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायाधीश के समक्ष एडीओपी गुप्ता की ओर से रखे गए तर्क व साक्ष्य से सहमत होकर दोनों आरोपी को धारा 354 बुरी नियत से छेड़छाड़ करने पर 2-2 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 अर्थदंड और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।