राजस्थान के ठग चाचा-भतीजे की कहानी इंदौर पुलिस ने चाचा को पकड़ा, भतीजे-मैनेजर की तलाश

Updated on 28-11-2022 05:13 PM

इंदौर की खजराना पुलिस ने नेचुरल साइंस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा करने वाले मुरलीधर बिरला को पकड़ा लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इस मामले में उसके भतीजे और मैनेजर की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी है। तीनों ने इंदौर में फर्जी कंपनी डालकर महिला को निवेश के नाम पर ठगा था। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बिरला बंधु नई-नई कंपनी बनाकर कई लोगों को निवेश के नाम पर ठग चुके हैं। राजस्थान में भी इन पर करीब 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईडी भी इन बंधुओं पर कारवाई कर चुकी है।

खजराना पुलिस के एएसआई सुनील रैकवार और उनकी टीम ने 63 साल के मुरलीधर पुत्र शंकरलाल बिरला को पकड़ा ओर जेल भेजा। मुरलीधर ने 20 माह में रुपए डबल करने का लालच देकर सीमा सोलंकी नाम की महिला से ठगी की थी। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है। इस ठगी के षडयंत्र में पुलिस दो आरोपी मुरलीधर के भतीजे हर्ष और मैनेजर वीरेन्द्र को तलाश रही है। सीमा सोलंकी ने करीब दस लाख का इनवेस्ट किया था। लेकिन फायदा नहीं हुआ तो कंपनी बंद कर फरार हो गए। इसके बाद खजराना पुलिस ने कार्रवाई की थी।

अभिनव गोल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर कईयों को ठगा
पुलिस के मुताबिक अनिल बिरला ओर मुरलीधर बिरला दोनों भाई हैं। जिन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा में भी ठगी की वारदातें की थीं। यहां अभिनव गोल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें गोल्ड लोन, निवेश और रुपए डबल करने का लालच देकर ठगी करते थे। इस मामले में राजस्थान, गुजरात और क्राइम ब्रांच के थानों में करीब 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद बिरला बंधु यहां से फरार हो गए थे।

ईडी ने भी की थी संपत्ति अटैच
ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि अनिल, मुरलीधर व अन्य लोगों ने मार्च 2010 से 2012 के बीच लोगों को दोगुने रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये इकट्ठा किए। बाद में लोगों को चेक से मामूली रकम दी गई। जिसमें चल और अंचल सम्पत्ति खरीदी गई थी। इस मामले में 29 मकान और भीलवाड़ा में कृषि भूमि के अलावा जेवरात सहित करीब तीन करोड़ की सम्पत्ति ईडी ने अटैच कर दी थी।

मुंबई के व्यापारी ने भी कराया था केस
पुलिस के अनुसार मुम्बई के मार्बल कारोबारी दिनेशचन्द्र सिखवाल ने अभिनव गोल्ड कम्पनी के संचालक मुरलीधर बिड़ला, अनिल बिरला, संजय बिरला, राकेश बिरला व शंकरलाल बिरला के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था। उन्होंने इसमें आरोप लगाया था कि आरोपियों ने 24 अप्रैल 2010 को आजाद चौक स्थित कम्पनी के कार्यालय में बुलाया था। यहां उसे सोने में निवेश की योजना की जानकारी देते हुए इसमें रुपए लगाने की बात कही। इस पर उन्होंने परिवादी तथा उसके बच्चों व पत्नी के नाम से 15 लाख 84 हजार रुपए लिये थे। इसके बाद आरोपियों ने रुपए नहीं दिए। बाद में पुलिस ने कोर्ट के आदेश में बिरला बंधुओं पर कार्रवाई की थी।


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