नई दिल्ली: सहारा इंडिया (Sahara India) की चार को-ऑपरेटिव सोसायटी में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को उनका पैसा मिलने जा रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसके लिए मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया। निवेशकों को अब अपने पैसे वापस लेने के लिए इस पोर्टल (Sahara Refund Portal) पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कुछ बातों का पालन करना पड़ेगा, तभी उन्हें रिफंड मिलेगा। रिफंड (Sahara Refund) के लिए अप्लाई करने से पहले जमाकर्ता को यह जान लेना जरूरी है कि उनके पास क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए?
कौन रिफंड करने के लिए अप्लाई कर सकता है?
ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट-कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्ज मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश किया हुआ है। जिनको रकम मिलने की ड्यू डेट निकल चुकी है, वे रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सोसाइटीज ने निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे।
जमाकर्ता के पास क्या-क्या ब्यौरा होना चाहिए?
जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाणपत्र/पासबुक होना चाहिए। यदि रिफंड की राशि 50,000 रुपये और उससे अधिक है तो पैन कार्ड नंबर होना चाहिए।
यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो?
ऐसे जमाकर्ता को पैन कार्ड बनवाना होगा, वरना वह रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता।
क्या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है?
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके बिना जमाकर्ता का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।क्या रिफंड के लिए अप्लाई करने पर कोई शुल्क लागू है?
नहीं, यह मुफ्त है। कोई शुल्क नहीं देना होगा।
सहारा रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
- पहले रिफंड पोर्टल- https://mocrefund.crcs.gov.in/Help पर जाएं
- होम पेज पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और खाता नंबर दर्ज करें। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें
- ओटीपी दर्ज करें और इसे सत्यापित करें।
- ओटीपी सत्यापित होते ही आपका आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा।
-क्या जमाकर्ता को एक ही क्लेम फॉर्म में सभी डिपॉजिट की डिटेल्स देना जरूरी है?
जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल्स एक ही क्लेम फॉर्म में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाणपत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
क्या जमाकर्ता क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद में उसमें बदलाव कर सकता है?
जी नहीं, एक बार क्लेम फॉर्म जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसलिए एक बार में ही ठीक से फॉर्म भरें।
जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सबमिट हो गया है?
क्लेम फॉर्म और दूसरे दस्तावेज जमा करने के बाद पोर्टल पर एक रसीद संख्या दिखाई देगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आएगा।
जमाकर्ता को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी?
अप्रूवल के बाद जिस तारीख को आपने दावा किया है उससे 45 दिनों के अंदर दावा राशि आधार से जुड़े अकाउंट में आ जाएगी।