उपभोक्ताओं को जोन एवं वितरण केन्द्र में बिजली बिल संबंधी तथा अन्य
शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा
उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कंपनी
द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा-जोखा, वास्तविक स्थिति
एवं अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं
को बचाने की दृष्टि से प्रक्रिया निर्धारित है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- उपभोक्ता कंपनी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 1912 पर अपनी शिकायत
दर्ज कर, शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें। शिकायत नंबर अनिवार्य है।
- यदि उपभोक्ता को कॉल सेन्टर 1912 पर शिकायत दर्ज करने में किसी
प्रकार दिक्कत आती है, तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक जोन एवं वितरण
केन्द्र में पृथक-पृथक संपर्क आईडी बनाई गई है।
- जोन एवं वितरण केन्द्र में कार्यरत बिजली कार्मिक संपर्क आईडी का
उपयोग कर आई-संपर्क पोर्टल पर लॉगइन कर उपभोक्ता की शिकायतों की प्रविष्टि
करेंगे।
- जोन एवं वितरण केन्द्र के कार्यालय सहायक, सहायक प्रबंधक और
प्रबंधक द्वारा बिल का सुधार अंकित किया जाएगा। संभागीय कार्यालय के उप
महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) द्वारा जाँच कर अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक
(शहर/संचारण-संधारण) को भेजा जाएगा।
- जॉच एवं अनुशंसा को देखते हुए महाप्रबंधक (शहर/संचारण-संधारण) द्वारा बिजली बिल के सुधार के लिए अनुमति दी जाएगी।
- शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक स्तर पर 7 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।