बैरसिया में वार्ड-7 के पार्षद के चुनाव की तैयारी शुरू:फर्जी जाति सर्टिफिकेट के चलते गई थी शबाना की कुर्सी

Updated on 27-06-2025 11:51 AM

भोपाल की बैरसिया नगर पालिका के वार्ड-7 में पार्षद के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 30 जून को मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होगी। निकाय चुनाव के दौरान इस वार्ड से पार्षद चुनी गईं शबाना शोएब कुरैशी को 3 महीने पहले कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पद से हटा दिया था। जांच में जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला था।

ट्रेनिंग जनपद पंचायत बैरसिया के सभाकक्ष में सुबह साढ़े 11 बजे से शुरू होगी। इसमें मतदान दल को सैद्धांतिक एवं ईवीएम का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉ. बवन सयके और डॉ. शोयब खान को मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किया गया है।

6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगी शबाना बता दें कि कलेक्टर शबाना 6 वर्ष तक किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में पार्षद पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगी। इसके चलते पार्षद के चुनाव में वह दोबारा मैदान में नहीं उतरेगी। बता दें कि नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर-7 से बीजेपी ने नगमा बी शानू अंसारी, कांग्रेस ने फरीदा इदरीश अहमद, एनसीपी ने शबाना शोएब, आम आदमी पार्टी ने फरजाना बी को पार्षद पद के लिए मैदान में उतारा था। वहीं, निर्दलीय परवीन बी भी मैदान में थी। शबाना चुनाव जीती थी।

हारी हुई कैंडिडेट ने लगाई थी याचिका वार्ड नंबर-7 से पराजित प्रत्याशी परवीन की ओर से कलेक्टर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें बताया गया था कि चुनाव लड़ने के लिए शबाना ने तहसीलदार तहसील हुजूर के नाम का अन्य पिछड़ा वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश कर पार्षद पद का चुनाव जीता है। इस मामले में टीटी नगर एसडीएम ने जांच की थी। इसके बाद शबाना का जाति प्रमाण पत्र फर्जी घोषित किया गया था।

कलेक्टर कोर्ट के आदेश में यह तीन महीने पहले कलेक्टर सिंह ने इस मामले में आदेश दिए थे। इसके मुताबिक, बैरसिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची में वार्ड-7 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित इस वार्ड से पार्षद पद के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किया और उसके साथ एसडीएम हुजूर द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि फर्जी पाया गया है।

इसके चलते शबाना को मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से पार्षद पद से हटाया जाता है। मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (3) के तहत यह भी आदेश दिए हैं कि अनावेदिका आगामी छह वर्ष के लिए किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में पार्षद पद के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगी।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 04 July 2026
भोपाल। रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले बेसहारा, भिक्षुक, निराश्रित, महिलाओं और बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश जीआरपी का 'आपरेशन हमदर्द' प्रभावी…
 04 July 2026
भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक बैंड भर्ती परीक्षा-2026 के दौरान लाल परेड मैदान में दस्तावेज सत्यापन के समय फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपित अभ्यार्थी गिरफ्तार हो गया। पुलिस विभाग में भर्ती…
 04 July 2026
 भोपाल। प्रदेश में 10 वर्षों से लंबित पदोन्नति का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को 162 सहायक ग्रेड दो को सहायक अनुभाग अधिकारी के पद…
 04 July 2026
भोपाल। न्यू आरिफ नगर में गुरुवार देर रात शुरू हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा शुक्रवार दोपहर हादसे में बदल गया। करीब 12 घंटे तक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा युवक रेस्क्यू…
 04 July 2026
भोपाल। कोहेफिजा थाना क्षेत्र में दोस्ती के भरोसे बुलाकर अड़ीबाजी और कार लूटने का मामला सामने आया है।बदमाशों ने पहले एक परिचित युवक को परवलिया स्थित ढाबे पर खाने के…
 04 July 2026
भोपाल। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली। इंदौर सहित हरदा, खंडवा और देवास में झमाझम वर्षा हुई, जबकि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों…
 04 July 2026
भोपाल । लंबे समय से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कैकेई राग जारी है। कभी कैबिनेट की बैठक से नदारद रहते हैं, तो कभी बोलते हैं कि मैं टेंपरेरी मंत्री…
 04 July 2026
भोपाल। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात नौ IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। रुचिवर्धन मिश्र पुलिस महानिरीक्षक भोपाल ग्रामीण जोन होंगी। वहीं, हरिनारायण चारी अब पुलिस मुख्यालय में एससीआरबी…
 04 July 2026
भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में शुक्रवार को आयोजित 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम में उस समय भावुक माहौल बन गया, जब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कार्यवाहक कुलपति प्रो. विवेक…
Advt.