
अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों की जांच को लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्र लेते समय यह देखते हैं कि आवेदन पत्र पूरा भरा है या नहीं। शपथ पत्र की जांच नहीं करते हैं। इसे नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाता है और आनलाइन भी किया जाता है। यदि कोई आपत्ति आती है तो उसे भी सार्वजनिक किया जाता है।