ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो खेलना पड़ेगा महंगा, 28 फीसदी GST की बनी सहमति, पूरी डिटेल

Updated on 07-07-2023 08:06 PM
नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर मंत्री समूह (GOM) 28 प्रतिशत की दर से GST लगाने पर सहमत है। ऐसे में 11 जुलाई को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स की दर को लेकर गोवा असहमत है। गोवा ने इस पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। एक सीनियर अफसर के अनुसार GST काउंसिल की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ या कसीनो में खिलाड़ियों की ओर से लगाए जाने वाले पूरे दांव पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या ये तीन गतिविधियां सट्टेबाजी और जुए के तहत कार्रवाई योग्य क्लेम की श्रेणी में आती हैं।

ये हैं सदस्य

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुआई वाले मंत्री समूह में आठ राज्यों, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के सदस्य हैं। आठ राज्यों में से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का विचार था कि लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत GST लगाया जाना चाहिए। हालांकि, गुजरात का विचार था कि प्लैटफॉर्म शुल्क पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए। मेघालय का विचार था कि कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ की ओर से लिए जाने वाले जीजीआर या मंच शुल्क या कमीशन पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसने यह भी सुझाव दिया कि विजेताओं को पेमेंट के लिए पुरस्कार राशि जमा करने के मकसद से एक ‘एस्क्रो खाता’ बनाने की विशेष व्यवस्था से टैक्स प्रशासन सुगम हो जाएगा।

कैंसर दवा पर घट सकता है GST

GST काउंसिल की मंगलवार को होने वाली बैठक में कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को टैक्स में छूट मिल सकती है। साथ ही सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर GST कम करने के बारे में फैसला हो सकता है। सूत्रों ने के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर GST छूट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिए उपयोगी गाड़ियों की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार व्यक्तिगत उपयोग और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं तथा विशेष चिकित्सा मकसद के लिए भोजन के आयात को एकीकृत GST से छूट दिए जाने की संभावना है।

वर्तमान में, ऐसे आयात पर पांच प्रतिशत या 12 प्रतिशत का एकीकृत GST लगता है। फिटमेंट समिति ने GST काउंसिल को 11 जुलाई को होने वाली 50वीं बैठक में इन मामलों में चीजें स्पष्ट करने की सलाह दी है।

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