भोपाल में नए नियम लागू: कॉलोनी में मिला कचरा तो समिति पर दर्ज होगा केस, देना होगा 5 लाख का जुर्माना

Updated on 04-07-2026 12:23 PM
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बल्क वेस्ट जनरेटरों (ज्यादा कचरा पैदा करने वाले स्रोतों) के लिए नए नियम लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी कॉलोनी में रोजाना 100 किलो या उससे अधिक कचरा पैदा होता है और उसका सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता, तो वहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) पर प्रदूषण फैलाने का आपराधिक केस दर्ज होगा। इसके साथ ही समिति पर 5 लाख रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

जुर्माने का भुगतान या संपत्ति कुर्क

हाल ही में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक नगर निगम को बल्क वेस्ट जनरेटर पर केवल 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सॉलिड वेस्ट का निष्पादन नहीं करने पर 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, सीवेज का ट्रीटमेंट न करने पर यह राशि कई गुना बढ़ जाएगी।
यदि कोई कॉलोनी इस जुर्माने का भुगतान नहीं करती है, तो उसकी सार्वजनिक संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। कुछ गंभीर मामलों में प्रकरण पर्यावरण विभाग के सचिव स्तर तक भी भेजे जाएंगे।

आदमपुर छावनी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बदली गाइडलाइन

यह सख्त नियम आदमपुर छावनी खंती में कचरे के पहाड़ खड़े होने और वहां फैले भारी प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर पूरे देश के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत बनी इस गाइडलाइन में पहली बार आम जनता के साथ-साथ अफसरों और जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदार बनाया गया है।

1 माह में SDM के पास कराना होगा समिति का रजिस्ट्रेशन

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिन कॉलोनियों में अभी तक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) पंजीकृत नहीं हैं, वहां एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की होगी। नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को इसका सर्वे कराकर नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल की 900 कॉलोनियां आएंगी दायरे में, लागू होगा '3R' नियम

भोपाल की 900 से ज्यादा ऐसी बड़ी कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं जहां रोजाना 100 किलो या उससे अधिक कचरा निकलता है। इन सभी कॉलोनियों में अब 3R (रिसायकल, रिड्यूस और रियूज) का नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा।


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 03 August 2026
भोपाल, राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर सहित अन्य रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चल रही कार्रवाई के बीच दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव…
 03 August 2026
भोपाल, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक…
 03 August 2026
भोपाल, भोपाल में 5 अगस्त से ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 की शुरुआत होगी। यह 4 दिन यानी 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। इसके चलते भोपाल को GIS…
 03 August 2026
भोपाल। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित विवेकानंद कालोनी में दो बच्चियों के कथित अपहरण का मामला पुलिस जांच में झूठा साबित हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने…
 03 August 2026
भोपाल। पत्नी की मर्जी के विरुद्ध टीवी का चैनल बदलना एक युवक को भारी पड़ गया। भोपाल छोला मंदिर क्षेत्र में गुस्साई महिला ने अपने पति पर हंसिये से हमला…
 03 August 2026
भोपाल। अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने रविवार को शिवाजी नगर स्थित आंबेडकर मैदान में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के…
 03 August 2026
भोपाल। मिसरोद थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और बाद में शादी से इनकार करने पर जबरन कीटनाशक पिलाकर जान लेने की कोशिश का मामला…
 03 August 2026
भोपाल के गौतम नगर में रविवार को आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में बड़ी संख्या में रहवासी सड़क पर उतर आए। संयुक्त रहवासी संघ के बैनर तले…
 03 August 2026
 भोपाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती जालसाजी के आरोपित किशन मोदी को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं दिए जाने के मामले में जेल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।…
Advt.