मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का फैसला कहा:यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में 5 साल की छूट

Updated on 18-02-2025 01:04 PM

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 में अब ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। उन्हें 9 अटैम्प का अवसर भी मिलेगा, जो पहले केवल आरक्षित वर्ग के लिए था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि यूपीएससी में आयु सीमा और प्रयासों की संख्या तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस को वही लाभ मिलना चाहिए जो अन्य आरक्षित वर्गों को प्राप्त है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के संदर्भ में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा, "जब अन्य परीक्षाओं में इस वर्ग को छूट दी जा सकती है, तो यूपीएससी में क्यों नहीं?’ बता दें कि परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी है, जो 979 पदों के लिए होनी है।

तर्क- छूट न मिलना समानता के अधिकार का उल्लंघन

जबलपुर मुख्य पीठ में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिविजन बेंच ने मैहर (सतना) निवासी आदित्य नारायण पांडेय की याचिका पर यह फैसला दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीस के माध्यम से कोर्ट के पिछले आदेश को आधार बनाया। इसमें कोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी थी।

उन्होंने हाई कोर्ट के एडवोकेट धीरज तिवारी की ओर से पिछली सुनवाई में रखी समानता के अधिकार की दलील का भी जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का हक) व अनुच्छेद 16 (रोजगार में समान अवसर) के उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और यूपीएससी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता सहित समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकारें, भले वे मौजूदा योग्यता या उम्र की शर्तें पूरी न करते हों।

अभी ओबीसी को 3 तो एससी-एसटी को 5 वर्ष की छूट

  • सामान्य : 21 से 32 वर्ष (कोई छूट नहीं)।
  • ईडब्ल्यूएस: 21 से 32 वर्ष (कोई छूट नहीं।
  • ओबीसी : 21 से 35 वर्ष (3 वर्ष की छूट)।
  • एससी/एसटी: 21 से 37 वर्ष (5 वर्ष की छूट)।
  • अटैम्प्ट : सामान्य व ईडब्ल्यूएस 6, ओबीसी 9, सामान्य (दिव्यांग) 9, ओबीसी दिव्यांग : 9, एससी/एसटी व अक्षम पूर्व सैनिक (ओबीसी): सीमा नहीं।


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