’पिकअप से अवैध शराब बेच रहे आरोपी को आबकारी विभाग ने किया गिरफ्तार’

Updated on 09-09-2026 09:09 PM

कोरिया। कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन कार्रवाई करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए हैं। निर्देशों के पालन में जिला आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 124 आपराधिक प्रकरणों में 306 लीटर अवैध शराब तथा 280 किलोग्राम शराब निर्माण सामग्री (लाहन) जब्त की गई है। साथ ही अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त एक पिकअप, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी सहित चार वाहन भी जब्त किए गए हैं।

इसी क्रम में आबकारी विभाग को बंजारीडांड से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब पहुंचाकर बिक्री की जा रही है। सूचना पर आबकारी टीम ने तत्काल वाहन की लोकेशन पता कर मौके पर पहुंचकर गवाहों की उपस्थिति में पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 16 सीएच 9445 की विधिवत तलाशी ली।

तलाशी के दौरान चालक की सीट के पास रखी बोरी में 26 बोतल अवैध शराब पाई गई। इनमें 21 पाव गोवा व्हिस्की, 2 पाव देशी मदिरा प्लेन तथा 3 बोतल कंगारू बीयर शामिल थीं। पूछताछ में वाहन चालक राधेश्याम ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की मांग पर शराब दुकानों से शराब की बोतलें लाकर उन्हें उपलब्ध कराता था। उसने यह भी बताया कि घटना के दिन कुछ बोतलें जंगल क्षेत्र में ग्राहकों को बेचकर आया था।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने वाहन जब्त कर प्रकरण की विवेचना की। आरोपी राधेश्याम पिता शिवप्रसाद तेली, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बंजारीडांड, थाना पोड़ी-बचरा, जिला कोरिया के विरुद्ध 6.09 लीटर अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के मामले में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय बैकुंठपुर में प्रस्तुत किया गया। सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में कोरिया जेल भेजने का आदेश दिया।

’5 लीटर से अधिक अवैध शराब परिवहन पर वाहन राजसात करने का प्रावधान’ : 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध शराब के परिवहन के मामलों में जब्त वाहन को राजसात करने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। दोषसिद्धि होने पर आरोपी को एक से तीन वर्ष तक के कारावास तथा 25 हजार से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अपराध की पुनरावृत्ति पर दो से पांच वर्ष तक का कारावास तथा 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

’कैशलेस व्यवस्था की ओर बढ़ रहा आबकारी विभाग’ : 

आबकारी विभाग द्वारा शराब दुकानों में ऑनलाइन एवं कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राहकों को दुकानों पर यूपीआई, बारकोड और एटीएम के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि कुछ दुकानों में नेटवर्क संबंधी समस्या भी सामने आती है। आबकारी अधिकारी ने जानकारी दी है कि ग्राहक ‘मनपसंद’ मोबाइल एप के माध्यम से जिलेवार, दुकानवार, ब्रांडवार एवं लेबलवार विक्रय दर की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन कर ग्राहक दुकान का नाम, विक्रय दर के साथ-साथ बोतल के ओरिजनल अथवा डुप्लीकेट होने की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। डुप्लीकेट शराब पाए जाने पर ग्राहक उसका वीडियो बनाकर ‘मनपसंद’ एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दी जाती है।

आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री अथवा परिवहन की सूचना देने के लिए व्हाट्सऐप नंबर 9424102102 जारी किया है। नागरिक इस नंबर पर अवैध शराब से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं।


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