
स्कूलों को यह देनी थी जानकारी
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) 2017 एवं नियम-2020 लागू कर चुका है। हाल में आदेश जारी कर सभी स्कूलों को सत्र 2023-24 के लिए नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मदों में) की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।निजी स्कूल विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23) के बजट की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल सहित सभी जानकारी देनी है। इसके बाद संबंधित विषयों के पालन में निजी स्कूलों द्वारा 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपरों पर आवश्यक वचन पत्र भी अपलोड करना था।
इनका कहना है
निजी स्कूलों को 31 मार्च तक का समय दिया गया था।अब तक डीइओ की ओर से कोई जांच प्रतिवेदन नहीं मिली है।मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
अरविंद चौरगड़े,संयुक्त संचालक,स्कूल शिक्षा विभाग
-जिले के 321 में से 54 बड़े निजी स्कूलों ने जानकारी दी है।उसका निरीक्षण करेंगे। अगर अभिभावक शिकायत करते हैं तो कार्यवाही की जाएगी।
अंजनी कुमार त्रिपाठी, डीइओ