क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं हथियार, जानिए क्या कहता है रेलवे का नियम

Updated on 31-07-2023 02:08 PM

नई दिल्ली: जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस (Mumbai Jaipur Train Firing) में सवार आरपीएफ जवान ने गोली मारकर चार लोगों को हत्या कर दी। ये पूरी वारदात चलती ट्रेन में हुई। महाराष्ट्र में पालघर रेलवे स्टेशन के समीप हुई इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। जो सिपाही ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात था, उसने अपनी बंदूक से तीन यात्री समेत अपने एक सहयोगी की जान ले ली। आरपीएफ कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रेन में हथियार लेकर जाने की छूट है? क्या आम यात्री ट्रेन से सफर के दौरान हथियार लेकर जा सकता है?


क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं हथियार?

हथियार को लेकर भारतीय रेलवे के नियम के बारे में आपको बताएं, उससे पहले यह जान लें कि मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस में हुई इस फायरिंग को एक आरपीएफ जवान ने अंजाम दिया है। जवान ड्यूटी पर तैनात था और उसे अपने साथ बंदूक ले जाने का अधिकार है। ऑन ड्यूटी कांस्टेबल अपने साथ अपना ऑफिशियल हथियार ले जा सकते हैं। रेलवे के नियम के यात्री अपने बिना लाइसेंस के हथियार नहीं ले जा सकते हैं। अगर वैलिड लाइसेंस है तो वो अपने साथ असलहा ट्रेन में ले जा सकते हैं, लेकिन इसे किसी पर तान नहीं सकते हैं। इसी तरह डिफेंस पर्सनल भी अपने कमांडेंट के लेटर के साथ अपनी पिस्टल या बंदूक ट्रेन में ले जा सकते हैं। भारतीय रेलवे के मुताबिक साधारण ट्रेन से ड्यूटी पर यात्रा करते हुए सैनिकों के मामले में अपने हथियार और उपकरण वारंट पर साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उन्हें उन्हें लोड करने की अनुमति नहीं होती।


रेल से सफर के दौरान इन चीजों को ले जाने पर पाबंदी

  • बदबूदार वस्तुए जैसे गीली खाल, चमड़े आदि ले जाने की मनाही है।
  • खतरनाक विस्फोटक और ज्वलनशील वस्तुए या खाली गैस सिलेंडर ले जाने की मनाही है। हालांकि सेफ्टी सिनेमा फिल्म, सेफ्टी कारतूस, बीमार यात्री के साथ छोटा ओक्सीजन सिलेंडर यात्री ले जा सकते हैं।
  • ऑयली प्रोडक्ट्स जैसे तेल, घी और रंग आदि सफर के दौरान ले जाने की मनाही है। हालांकि आप 20 किग्रा तक घी टीन में पैक होने पर ले जा सकते हैं।
  • सूखा घास, सूखे पत्ते, रद्दी कागज़ सफर के दौरान नहीं ले जा सकते हैं।
  • तेजाब और अन्य क्षयकारी पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है।
  • इसके अलावा मरी हुई मुर्गियां या फिर अन्य शिकार ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं।
  • यात्री अपने साथ व्यापारिक माल/ सामान भी नहीं ले जा सकते हैं।
  • यदि आप रेल यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर ले जाना चाहते हैं तो आप खाली गैस सिलेंडर रेलवे के ब्रेकयान में बुक करवाकर ले जा सकते हैं।
 
 
 

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