फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा:DGCA का सुझाव

Updated on 19-02-2026 01:35 PM
नई दिल्ली, फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स को एयरलाइंस अब सीधे 30 दिन के लिए बैन कर सकेंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव में DGCA सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की पॉवर दे रही है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक, फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायत सामने आने पर पहले जांच कमेटी बनती थी। इस दौरान एयरलाइंस को यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमीशन मिलती थी। लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं है।

DGCA ने अपने बदले हुए नियमों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। ड्राफ्ट में कहा कि नए नियमों का मकसद एयरक्राफ्ट, लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही एयरक्राफ्ट में अच्छा ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखना है।

एजेंसी ने आगे सुझाव दिया कि एयरलाइन ऐसा एक्शन कई नियमों के उल्लंघन के लिए ले सकती है। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना शामिल है।

एयरलाइन कंपनी को SOP बनाने के निर्देश

दूसरे प्रस्तावों के साथ, रेगुलेटर ने बताया है कि एक एयरलाइन बिगड़ैल पैसेंजर से निपटने और DGCA को घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएगी और उसे लागू करेगी, और उसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच सर्कुलेट करेगी।

एयरलाइन की ओर से बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमेटी उड़ान पर बैन लगाने पर फैसला लेगी। इस कमेटी में दूसरी एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा।

रेगुलेटर ने कहा कि अगर कोई यात्री एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह का हंगामा करते हुए मिलता है तो एयरलाइन उस पर सीधे 30 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है। इसमें केस को इंडिपेंडेंट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा।

अभी कमेटी का फैसला आने तक 45 दिन का बैन होता है

मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत, इंडिपेंडेंट कमेटी का फैसला आने तक, संबंधित एयरलाइन ऐसे उपद्रवी यात्री को 45 दिनों तक उड़ान से बैन कर सकती है।

यह नियम उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए प्रस्तावित बदले हुए CAR में भी है। CAR में बदलावों पर स्टेकहोल्डर्स के कमेंट्स 16 मार्च तक मांगे गए हैं। 2017 में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने एअर इंडिया कर्मी को चप्पल से पीटा था। तब डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट नियम बनाए।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 18 September 2026
बैंगलुरू: इंडियन एयरफोर्स को आज (शुक्रवार) दो LCA मार्क-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और तीन बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT40 की डिलीवरी हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये कार्यक्रम…
 18 September 2026
नई दिल्ली: पूर्व IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सत्य निकेतन में PG इमारत ढहने से 7 लोगों की…
 18 September 2026
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व ADC मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया है, जिसके जरिए वे मोटी कमाई…
 18 September 2026
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जजों, एमिकस क्यूरी (अदालत के सलाहकार) और वकीलों के खिलाफ मिली बड़ी संख्या में गुमनाम शिकायतों को गंभीरता से लिया है। यह घटनाक्रम तब हुआ…
 18 September 2026
नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश में मात्र आधे घंटे का समय अंतराल है। बांग्लादेश की घड़ी भारत से आधे घंटे आगे है। लेकिन, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र…
 18 September 2026
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले यादगार तोहफों की ई-नीलामी के आठवें एडिशन में बिक्री के लिए रखी गई चीजों में कर्नाटक से आई भगवान राम की चांदी की…
 18 September 2026
नई दिल्ली/बेंगलुरु: भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू उन्नत विमान तेजस Mk1A में अब भी कई दिक्कतें रह गई हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के CMD रवि के. ने गुरुवार को…
 18 September 2026
नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस ने एक ऐसा कानून पारित क‍िया है, जिसके तहत रूस से तेल और…
 17 September 2026
श्रीधर वेम्बू (जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक और पूर्व सीईओ)भारत की तेजी से विकसित हो रही डीप टेक क्षमता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का बड़ा योगदान…
Advt.